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बड़ी खबर! प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाला ये टैक्स हटा सकती है सरकार, बजट में ऐलान संभव


सूत्रों के मुताबिक, प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाले एलटीसीजी को हटा सकती है. वहीं शेयरों पर LTCG की टाइमलाइन को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर सकती है. इसके अलावा डिविडेंड पर लगने वाले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) में भी बदलाव कर सकती है.


नई दिल्ली. सरकार टैक्सेस को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रही है. सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long Ter Capital Gains) से राहत दे सकती है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाले एलटीसीजी को हटा सकती है. वहीं शेयरों पर LTCG की टाइमलाइन को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर सकती है. इसके अलावा डिविडेंड पर लगने वाले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) में भी बदलाव कर सकती है.

 
क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन?
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में घर, प्रॉपर्टी, बैंक एफडी, ज्वेलरी, बॉन्ड, एनपीएस और कार आदि से हुए मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्‍स लगता था, लेकिन अब इसमें स्टॉक मार्केट भी शामिल हो गया है.

प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन हटा सकती है सरकार
सूत्रों के मुताबिक, सरकार बजट में प्रॉपर्टी बेचने वालों को बड़ी राहत दे सकती है. सरकार प्रापर्टी की बिक्री पर लगने वाले कैपिटल गेन टैक्स को हटा सकती है.

फिलहाल 10% लगता है LTCG
पिछले वित्त वर्ष में शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स को बहाल किया था. अब शेयरों से किसी भी वित्त वर्ष में हासिल होने वाले 1 लाख रुपये से ज्यादा के गेन पर 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगता है. शेयर की होल्डिंग पीरियड बढ़ने से आपको निवेश में कम से कम 2 साल तक बने रहना होगा, तभी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दायरे में आ सकते हैं. बता दें कि वित्त वर्ष 2018-19 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शेयरों पर LTCG लगाने का फैसला किया था.


डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में हो सकता है बदलाव
इसके मुताबिक, सरकार कंपनियां द्वारा दिए जाने वाले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) में भी बदलाव कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार डीडीटी की देनदारी में बदलाव कर सकती है. डीडीटी जारी करने वाले की जगह टैक्स पाने वाले पर लगेगा. सूत्रों के मुताबिक सरकार बजट में इसकी घोषणा कर सकती है.